भारत में कई सरकारी योजनाओं, पेंशन, बैंक क्लैम , राशन कार्ड, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र (Family Membership Certificate) की आवश्यकता होती है. यह प्रमाण पत्र यह साबित करता है की आप किसी विशेष परिवार के सदस्य है. यह मुख्य रूप से राज्य सरकार के अंचल अधिकारी (Circle Officer) के द्वारा जारी किया जाता है. मैं आपको विस्तार से प्रस्तुत करता हूँ कि Parivarik Sadasyata Praman Patra Kaise Banaen, कौन कौन दस्तावेजों की आवश्यकता है, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन कर सकते है क्योंकि ऑनलाइन शुरू नही किया गया है, पूरी जानकारी जाने विस्तार से.
पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र क्या है?
पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज है, जो यह बताता है कि किसी व्यक्ति का विशेष परिवार से संबध है. इसमें परिवार के मुखिया का नाम और सभी सदस्यों के नाम, उम्र, संबंध का विवरण होता है. यह दस्तावेज मुख्य रूप से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, पेंशन, बिमा क्लेम के लिए, पारिवारिक पहचान साबित करने के लिए, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यकता होती है.
पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र क्यों जरुरी हैं?
कई बार सरकारी या निजी संस्थान आपसे परिवार के सदस्यों की जानकारी कॉपी माँगा जाता है. विधवा पेंशन, बैंक क्लेम, जमीन जायदाद से जुड़े मामले में यह प्रमाण पत्र की आवश्यकता है. यह दस्तावेज किसी भी तरह से विवाद और धोखाधड़ी से बचने के लिए भी उपयोगी होती है.
पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र बनाने के लिए जरुरी दस्तावेज
पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र आवेदन करते समय आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज की जरुरत होगी जैसे - सबसे पहले आप अंचल अधिकारी के नाम से आवेदन लिखे और आवेदन में मुखिया से सत्यापन कर आवेदक का आधार कार्ड का छायाप्रति, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड की छायाप्रति, सभी का हस्ताक्षर करा के रख ले. एक सेल्फ Affidavit (Notary) लगाये और परिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र फॉर्म का सही सही भर कर, अंचल कार्यालय में आप अपना आवेदन कर सकते है. 2, 3 दिन बाद राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक, अंचल अधिकारी से संपर्क करे. 15-20 दिनों के अन्दर परिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र ऑफलाइन कॉपी मिल जायेगा.
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